भारत का संविधान : भाग 12: वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और वाद, PART 12 FINANCE, PROPERTY, CONTRACTS AND SUITS
भारत का संविधान : भाग 12: वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और वाद, PART 12 FINANCE, PROPERTY, CONTRACTS AND SUITS 264.”वित्त आयोग” से अनुच्छेद 280 के अधीन गठित वित्त आयोग है। 265.कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संगृहीत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। 266. अनुच्छेद 267 के उपबंधों के अधीन , ”भारत की संचित निधि” और ”राज्य की संचित निधि” होगी | 267(1). ”भारत की आकस्मिकता निधि” , अनुच्छेद 115 या अनुच्छेद 116 के अधीन संसद द्वारा,अग्रिम धन देने के लिए राष्ट्रपति को समर्थ बनाने के लिए उक्त निधि राष्ट्रपति के व्ययनाधीन रखी जाएगी। 267(2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा,अनुच्छेद 205 या अनुच्छेद 206,जो ”राज्य की आकस्मिकता निधि” के नाम से ज्ञात होगी , अग्रिम धन देने के लिए राज्यपाल को समर्थ बनाने के लिए व्ययनाधीन रखी जाएगी। संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण 268.ऐसे स्टांप-शुल्क तथा औषधीय और प्रसाधन निर्मितियों पर ऐसे उत्पाद-शुल्क, जो संघ सूची में वर्णित हैं, भारत सरकार द्वारा उद्ग्रहीत किए जाएँगे, किंतु (ख) अन्य दशाओं में जिन-जिन राज्यों के भीतर ऐस...