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भाग 9क : नगर पालिकाएं : Part 9A MUNICIPALITIES

भाग 9क : नगर पालिकाएं : Part 9A MUNICIPALITIES

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भाग 9क : नगर पालिकाएं : Part 9A  MUNICIPALITIES

243थ.(1) प्रत्येक राज्य में, इस भाग के उपबंधों के अनुसार,ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र के लिए कोई नगर पंचायत का ,(ख) किसी  घुतर नगरीय क्षेत्र के लिए नगरपालिका परिषद् का ,(ग) किसी वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम का, गठन किया जाएगा
243न. स्थानों का आरक्षण
243प. नगरपालिकाओं की अवधि नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी,
243फ. सदस्यता के लिए निरर्हताएँ
243ब(क) स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों
243भ. नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ
243म. अनुच्छेद 243झ के अधीन गठित वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करेगा
243य. नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा–किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, नगरपालिकाओं द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने के बारे में उपबंध कर सकेगा।
243यक. नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन, अनुच्छेद 243 में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा
243यघ. जिला योजना के लिए समिति
243यङ. महानगर योजना के लिए समिति
243यछ. निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

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